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राहुल गांधी को मानहानि मामले में बड़ी राहत, अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े केस में सुल्तानपुर कोर्ट ने किया बरी

Sultanpur News: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहत मिली है।

Sultanpur News: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहत मिली है। सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद राहुल गांधी को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। यह मामला वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है।

सुल्तानपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को करीब आठ साल पुराने मानहानि मामले में अदालत से राहत मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर की गई कथित टिप्पणी के संबंध में भाजपा नेता विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राहुल गांधी को बरी कर दिया।

इस फैसले से राहुल गांधी को इस मामले में कानूनी राहत मिली है। विवाद की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को लेकर बयान दिया था।

2018 में भाजपा नेता ने दर्ज कराई थी शिकायत

शिकायतकर्ता विजय मिश्रा, जो सुल्तानपुर के भाजपा नेता और पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष बताए जाते हैं, ने 4 अगस्त 2018 को अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी की टिप्पणी से अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी।

लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद नवंबर 2023 में अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। इसके बाद वह अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिली थी।

साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला

विशेष MP-MLA अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी गईं। बचाव पक्ष ने कहा कि राहुल गांधी का बयान चुनावी भाषण के संदर्भ में था और इसे मानहानि का अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद नहीं हैं।

अदालत ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड, गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद राहुल गांधी को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

लखनऊ से सुल्तानपुर पहुंचे थे राहुल गांधी

मामले में फैसला सुनाए जाने के दिन राहुल गांधी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहां से वह सड़क मार्ग के जरिए सुल्तानपुर की अदालत पहुंचे। उनके आगमन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही।

अदालत परिसर में सुनवाई और फैसले को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी।

आवाज के नमूने को लेकर भी हुई थी कानूनी लड़ाई

मुकदमे के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष ने राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेने की मांग भी उठाई थी। इस मांग को लेकर निचली अदालत में कार्यवाही हुई और मामला आगे की अदालतों तक पहुंचा।

लंबे समय तक चले इस मुकदमे में विभिन्न कानूनी पहलुओं पर सुनवाई हुई। अब अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी को इस मानहानि मामले में राहत मिल गई है।

राजनीतिक बयान और मानहानि कानून फिर चर्चा में

यह मामला चुनावी भाषणों में नेताओं की टिप्पणियों और मानहानि कानून से जुड़ा रहा। अदालत का फैसला इसी मामले में लगाए गए आरोपों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आया है।

महत्वपूर्ण: प्रकाशन से पहले अदालत के लिखित आदेश, फैसले की तारीख और दोषमुक्ति के सटीक आधार की पुष्टि कर लें, ताकि खबर में कानूनी तथ्यों की सही जानकारी दी जा सके।

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