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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब नहीं लगाने पड़ेंगे बार-बार चक्कर? सरकार ने प्रस्तावित किए कई बड़े बदलाव

नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण बदलावों पर विचार कर रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया है।

नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण बदलावों पर विचार कर रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें लाइसेंस पर दर्ज पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कराने का शुल्क समाप्त करने से लेकर आवेदनों के निपटारे की समयसीमा निर्धारित करने तक के प्रस्ताव शामिल हैं। इनका उद्देश्य लोगों को आरटीओ से जुड़ी प्रक्रियाओं में होने वाली परेशानियों से राहत देना और डिजिटल सेवाओं को अधिक सुविधाजनक बनाना है।

DL में संपर्क विवरण बदलने पर नहीं देना पड़ सकता शुल्क
नए मसौदे में आधार आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस में पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदलने की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। यदि यह बदलाव मंजूर होता है, तो वाहन चालकों को अपनी जानकारी अपडेट कराने के लिए अतिरिक्त सरकारी शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
इस पहल से लाइसेंस में दर्ज पुरानी जानकारी को समय पर संशोधित करना आसान हो सकता है। साथ ही, सरकारी रिकॉर्ड में वाहन चालकों के सही संपर्क विवरण बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
अलग-अलग आवेदनों के लिए तय होगी समयसीमा
ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित आवेदनों को लंबे समय तक लंबित रखने की समस्या दूर करने के लिए ड्राफ्ट में समयसीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है।
प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
पता बदलने पर: ऑनलाइन आवेदन पर 30 दिनों तक निर्णय नहीं होने की स्थिति में उसे स्वतः स्वीकृत मानने का प्रावधान रखा गया है।
नाम और व्यक्तिगत जानकारी में सुधार: संबंधित आवेदन पर 15 दिनों के भीतर फैसला लेने का प्रस्ताव है।
वाहन श्रेणी हटाने के लिए: आवेदन पर सात दिनों के भीतर कार्रवाई करने की व्यवस्था प्रस्तावित है।
इन प्रावधानों से लाइसेंस संबंधी सेवाओं में देरी कम होने और आवेदकों को समय पर समाधान मिलने की उम्मीद है।
रिन्यूअल और डुप्लीकेट DL के लिए आएगा फॉर्म 2A
मंत्रालय ने विभिन्न सेवाओं के लिए अलग-अलग आवेदन भरने की जरूरत कम करने के उद्देश्य से एकीकृत फॉर्म 2A का प्रस्ताव दिया है। इसके जरिए ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस जारी कराना और लाइसेंस में नई वाहन श्रेणी जोड़ने जैसी प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सकता है।
सारथी पोर्टल पर ऑटो-फिल की सुविधा को भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे आवेदन करते समय पहले से उपलब्ध जानकारी दोबारा दर्ज करने की आवश्यकता कम हो जाएगी।
एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली और गैस बिल होंगे उपयोगी
पते के प्रमाण से जुड़े दस्तावेजों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मसौदे में कुछ रियायतें देने का प्रस्ताव है। इसके तहत पिछले तीन महीने के बिजली बिल के अलावा पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और घरेलू गैस कनेक्शन के बिल को भी निवास प्रमाण के तौर पर स्वीकार करने की व्यवस्था प्रस्तावित है।
इससे उन लोगों को राहत मिल सकती है, जिन्हें ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलवाने के दौरान उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने में दिक्कत आती है।
आवेदन में देना होगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट
सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन में आपातकालीन संपर्क नंबर शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। दुर्घटना जैसी स्थिति में इस नंबर के माध्यम से संबंधित व्यक्ति के परिजनों से संपर्क करने में मदद मिल सकती है।
इसके अलावा आवेदन फॉर्म में अंगदान के लिए सहमति देने का विकल्प भी शामिल करने की तैयारी है। यह विकल्प लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक पहल हो सकता है।
सरकार ने जनता से मांगी राय
मंत्रालय ने प्रस्तावित नियमों पर आम नागरिकों, राज्यों और संबंधित पक्षों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करने के बाद ही संशोधनों को अंतिम रूप देने और लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
जरूरी बात: ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े ये बदलाव अभी प्रस्तावित मसौदे का हिस्सा हैं। शुल्क समाप्त होने और नई समयसीमा लागू होने की पुष्टि अंतिम सरकारी अधिसूचना जारी होने के बाद ही होगी।

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